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चुनावी बांड मामला: सुप्रीम कोर्ट ने SBI की अपील खारिज की, 12 मार्च तक डिटेल्स देने का आदेश

पांच न्यायाधीशों की पीठ ने  चुनाव आयोग को भी आदेश दिया है कि SBI द्वारा दी जाने वाली सभी जानकारियाँ 15 मार्च तक अपनी वेबसाईट में प्रकाशित कर दे। 

ELECTORAL BONDS CASE UPDATES: सुप्रीम कोर्ट ( SC ) ने सोमवार को सरकार द्वारा संचालित भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India ( SBI ) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन व्यक्तियों और कंपनियों के नाम सार्वजनिक करने के लिए अधिक समय मांगा गया था, जिन्होंने राजनीतिक दलों को अरबों रुपये का दान दिया था।

शीर्ष अदालत ने सोमवार को कहा कि उसने जो जानकारी मांगी है वह बैंक के पास आसानी से उपलब्ध है, इसे मंगलवार को “कार्य समाप्ति तक” भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के साथ साझा करने को कहा।

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पांच न्यायाधीशों की पीठ ने  चुनाव आयोग को भी आदेश दिया है कि SBI द्वारा दी जाने वाली सभी जानकारियाँ 15 मार्च तक अपनी वेबसाईट में प्रकाशित कर दे।

2017 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा पेश किए गए चुनावी बांड, राजनीतिक फंडिंग का एक प्रमुख तरीका था, जो व्यक्तियों और कंपनियों को एसबीआई से खरीदे गए प्रमाणपत्रों के माध्यम से राजनीतिक दलों को असीमित और गुमनाम दान करने की अनुमति देता था।

सात साल पुरानी चुनावी बांड प्रणाली को विपक्ष के सदस्यों और एक नागरिक समाज समूह ने इस आधार पर चुनौती दी थी कि यह जनता के यह जानने के अधिकार में बाधा डालता है कि राजनीतिक दलों को किसने पैसा दिया है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 15 फरवरी को राजनीतिक दलों को असीमित और गुमनाम दान की अनुमति देने वाली सात साल पुरानी चुनावी फंडिंग प्रणाली को “असंवैधानिक” बताते हुए रद्द कर दिया था।

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अदालत का फैसला मोदी की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए एक झटका था, जो इस प्रणाली की सबसे बड़ी लाभार्थी रही है।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एक गैर सरकारी संगठन, जिसने 2018 और मार्च 2022 के बीच विभिन्न राजनीतिक दलों को दिए गए गुप्त दान का विश्लेषण किया, पाया कि उनमें से 57 प्रतिशत (लगभग $ 600 मिलियन) भाजपा को गए।

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