GUWAHATI

Assam: Pak Agent को Sim Card की आपूर्ति करने के आरोप में पांच गिरफ्तार

आरोपी अन्य मोबाइल फोन ग्राहकों के दस्तावेजों का उपयोग करके सिम कार्ड खरीदते थे, और उन्हें पाकिस्तान भेज दिया करते थे ।

गुवाहाटी- पाकिस्तानी एजेंटों  Pak Agent को पहले से सक्रिय सिम कार्ड Sim Card की आपूर्ति करने के आरोप में असम Assam के नगाओं Nagaon से पांचलोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान नगांव के आशिकुल इस्लाम, बदरुद्दीन, मिजानुर रहमान और वहीदुज जमान और मोरीगांव के बहारुल इस्लाम के रूप में हुई है।

गिरफ्तारियों के साथ साथ कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड और विदेशी दूतावास के साथ रक्षा जानकारी साझा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले हैंडसेट जैसी आपत्तिजनक सामग्री की बरामदगी हुई।

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प्रशांत कुमार भुइयां, आईजीपी (एल एंड ओ) और असम पुलिस के प्रवक्ता ने एएनआई को बताया कि “राज्य में जिहादी गतिविधियों पर एक केंद्रीय खुफिया एजेंसी के रिपोर्ट के बाद गिरफ्तारियां की गईं है। रिपोर्ट में पाया गया कि 10 लोग विभिन्न सेवा प्रदाताओं के सिम कार्ड धोखे से खरीदते थे और और उसे पाकिस्तानी एजेंटों को भेज दिया करते थे। इन 10 संदिग्धों में से पांच को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य पांच फरार हैं।

आरोपी अन्य मोबाइल फोन ग्राहकों के दस्तावेजों का उपयोग करके सिम कार्ड खरीदते थे, और उन्हें पाकिस्तान भेज दिया करते थे । वे पाकिस्तान में एजेंट को ओटीपी कोड भी भेज रहे थे।

गिरफ्तार आरोपियों में से एक बहरुल इस्लाम मोबाइल फोन और कंप्यूटर की दुकान चलाता है, जहां से पाकिस्तान में एजेंट से संपर्क किया जा रहा था. पुलिस ने इनके कब्जे से 18 मोबाइल फोन, 136 सिम कार्ड और अन्य सामान भी बरामद किया है।

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“अब तक की पूछताछ के दौरान, यह पता चला है कि आरोपी आशिकुल इस्लाम दो IMEI नंबर वाले एक मोबाइल हैंडसेट का उपयोग कर रहा था, जिसमें से एक व्हाट्सएप कॉल किया गया था, जो एक विदेशी दूतावास (आईबी द्वारा साझा किया गया इनपुट) के साथ भारतीय रक्षा प्रणाली से संबंधित जानकारी साझा कर रहा था।

उसके कब्जे से वह विशिष्ट मोबाइल हैंडसेट मिला था। पकड़े गए अन्य लोग भी इस सिलसिले में तकनीकी रूप से संलिप्त पाए गए हैं। प्रशांत कुमार भुइयां ने कहा, आईबी अधिकारियों के सहयोग से गहन पूछताछ जारी है।

नागांव पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 120(बी), 121(ए), 419, 468, 471, 34, यूए(पी) अधिनियम, 1967 की आर/डब्ल्यू धारा 18, 18बी, 19 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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