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असम पंचायत ( संशोधित) विधेयक, 2018- दो से अधिक बच्चें वाले नहीं लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव

गुवाहाटी

अगर आप  के दो से अधिक बच्चे हैं,  आप कक्षा 6 से कम पढ़ें हैं और आप के घर में शौचालय नहीं है तो आप असम में  पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं.  जी हाँ, यह हम नहीं बल्की असम का नया कानून कह रहा है.

दरअसल असम के विधान सभा में असम पंचायत ( संशोधित) विधेयक, 2018 को सरकार ने ध्वानिमत से पारित कर लिया है.  इस विधेयक के अनुसार दो से अधिक बच्चों के पिता- माता पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.

केवल इतना ही नहीं,  नए विधेयक के अनुसार पंचायत प्रातिनिधि बनने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के साथ- साथ  उम्मीदवार के घर में शौचालय का होना अब से अनिवार्य होगा.

बुधवार को विधानसभा में पारित पंचायत (संशोधित) विधेयक के अनुसार पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार महिला अथवा पुरूष को दो से अधिक बच्चा नहीं होना चाहिए साथ ही पंचायत चुनाव लड़ने वाले पुरूष अथवा महिला उम्मीदवार के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इस विधेयक में तय की गई है.

नए विधेयक के अनुसार ग्राम पंचायत अध्यक्ष पद का उमीदवार को कम से कम दसवीं पास होना अनिवार्य होगा.  ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए न्यूनतम छठी कक्षा पास व्यक्ति ही उम्मीदवार बन सकेंगे.  जिला परिषद सदस्य पद के उम्मीदवार को 12 वीं पास होना अनिवार्य कर दिया गया है.

विपक्षी विधायकों ने भी लाए गए संशोधनों पर कई सुझाव दिए. उनमें से एक सुझाव था, पंचायत के लिए ही नहीं बल्कि सांसद एवं विधायक बनने के लिए भी शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं को तय किया जाना चाहिए.।

हिमंत बिस्वा सरमा ने सदन को बताया कि विधेयक के कानून में तब्दील होने के बाद से ही नियम लागू होंगे तथा पहले से जिनके दो से अधिक बच्चे हैं उनको इससे छूट देने के सुझावों पर विचार किया जाएगा.

उन्होंने यह भी कहा कि पंचायत ही नही सांसद, विधायक बनने के लिए भी शैक्षणिक योग्यता में अनिवार्यता लाने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है. इसके लिए सदन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर लोकसभा और राज्यसभामें पास करवाने के लिए भेजा जा सकता है.

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