असम में भी लागू हुआ नया मोटर कानून New Motor Vehicle Act-2019
बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 500 रुपये के बदले अब पांच हजार रुपये जुर्माने की रकम बढ़ाई गई है, जबकि बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने पर 100 रुपये से बदल एक हजार रुपये देने होंगे.
गुवाहाटी
असम में भी मंगलवार से नया मोटर कानून लागू ( New Motor Vehicle Act-2019) लागू हो गया है. सरकार ने सोमवार को नये कानून से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है.
अब से ट्रैफिक कानून तोड़ने वालों को भारी मात्रा में जुर्माना भरना पड़ेगा. सड़क हादसों को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीसरकार ने नये कानून को लागू किया है.
नये कानून के तहत कुछ मामलों में 5 फीसद, 10 फीसद और 30 फीसद तक अधिक जुर्माना भरना पड़ेगा. इतना ही ट्रैफिक कानून तोड़ने वालों का लाइसेंस भी रद्द करने के साथ ही चालकों को जेल भी जाना पड़ सकता है.
नये कानून के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वालों को छह माह की जेल और 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा. अगर इस कानून के दुबारा तोड़ने पर दो वर्ष की जेल और 15 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा.
बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 500 रुपये के बदले अब पांच हजार रुपये जुर्माने की रकम बढ़ाई गई है, जबकि बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने पर 100 रुपये से बदल एक हजार रुपये देने होंगे.
नाबालिक के गाड़ी चलाने पर जुर्माने की रकम 500 रुपये के बदले दस हजार रुपये की गई है. सड़क नियम तोड़ने पर 500 रुपये, बाइक पर तीन लोगों को बैठाने पर दो हजार रुपये, तथा तीन वर्ष के लिए लाइसेंस रद्द किया जाएगा.
बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर दो हजार रुपये, इमरजेंसी गाड़ियों को रास्ता नहीं देने पर एक हजार रुपये, तथा ओवर साइज वाहन पर पांच रुपये का जुर्माना देना होगा.
तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों पर एक हजार रुपये, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर पांच हजार रुपये, रेस लगाने वालों पर पांच हजार रुपये, सार्वजनिक वाहनों में अधिक यात्रियों को बैठाने पर एक हजार रुपये तथा एग्रिगेट द्वारा लाइसेंस की शर्त का उल्लंघन करने वालों को 25 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा.