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महिला हितों को नजरंदाज करने पर असम सहित कई राज्यों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

 

गुवाहाटी

महिला हितों को नजरंदाज करने पर सुप्रीम कोर्ट ने असम सहित 12 राज्यों और  केंद्र शासित प्रदेशों को फटकार लगाते हुए दो-दो लाख का जुर्माना लगाया है। केंद्र के पत्र पर अधूरा जवाब देने पर भी कुछ राज्यों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

जिन 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों पर दो-दो लाख का जुर्माना लगाया गया उनमें असम,  गुजरात, मध्य प्रदेश, , उत्तराखंड, कर्नाटक, पंजाब व दादर नगर हवेली शामिल हैं।

अदालत ने सभी राज्यों से कहा कि वे तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब केंद्र को भेजें। अगर ऐसा नहीं होता है तो अदालत में सभी राज्यों के मुख्यसचिवों को पेश होना होगा।

जस्टिस मदन बी लोकुर व दीपक गुप्ता की बेंच ने केंद्रीय सचिव की दलील पर यह कठोर फैसला दिया। केंद्र सरकार की तरफ से अदालत को बताया गया कि पत्र लिखने के बाद भी 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने जवाब ही नहीं दिया, तो बाकियों का रवैया टालने वाला रहा। उनके जवाब अधूरे हैं। दरअसल केंद्र ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से महिला कल्याण के लिए चलाई जा रहीं योजनाओं का ब्योरा मांगा था। इस के जवाब में या तो ब्योरा मिला ही नहीं या फिर जवाब अधूरा मिला I

अदालत ने विधवा महिलाओं की स्थिति का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करने के लिए छह सदस्यीय कमेटी की सराहना की। बेंच का मानना था कि इससे विधवाओं के उद्धार के लिए यह अच्छा प्रयास है। कमेटी ने अदालत से सिफारिश की है कि इसे सभी राज्यों को भेजा जाना चाहिए जिससे उनका पक्ष इस पर स्पष्ट हो सके।

गौरतलब है कि वृंदावन के आश्रय घरों में दयनीयहालत में रह रहीं विधवाओं की स्थिति को लेकर 2007 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। उसकी सुनवाई के दौरान अदालत ने कमेटी का गठन किया था। मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी 2018 को तय की गई है।

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