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शीना बोरा मर्डर केस- इंद्राणी, पीटर मुखर्जी पर हत्या का आरोप

मुंबई

शीना बोरा मर्डर केस में सीबीआई  की स्पेशल कोर्ट ने तीन आरोपियों इंद्राणी मुखर्जी, उसके पति पीटर मुखर्जी और पूर्व पति संजीव खन्ना के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप तय कर दिए हैं। अब मामले  सुनवाई एक फरवरी से शुरू होगी । इंद्राणी का ड्राइवर श्यामवर राय पहले ही सरकारी गवाह बन चुका है।

सभी तीन आरोपियों को आईपीसी की धारा 120 (बी) 364 , 302 , 34, 203और 201 के तहत आरोप तय किए गए हैं I इसके अलावा इंद्राणी और संजीव पर उनके बेटे और शीना के भाई मिखाइल बोरा की हत्या का षड्यंत्र रचने के लिए आईपीसी की की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत आरोप तय हुए हैं.

मिखाइल ने पहले आरोप लगाया था कि इंद्राणी ने उसी दिन उनके ड्रिंक में नशीला पदार्थ डाल दिया था जिस दिन शीना की हत्या हुई थी I

इसके अलावा इंद्राणी पर आईपीसी की धारा 471 (फर्जी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को वास्तविक दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करना) के तहत भी आरोप तय किए गए हैं I

इस बीच, इंद्राणी ने पीटर से तलाक मांगा है। आरोप तय होने के बाद इंद्राणी ने कोर्ट से कहा कि वो पीटर मुखर्जी से तलाक चाहती हैं। इंद्राणी ने कोर्ट से तलाक का केस दायर करने की इजाजत मांगी। इंद्राणी की मांग पर जज ने कहा कि उन्हें इसके लिए ट्रायल कोर्ट की इजाजत की जरूरत नहीं है।

बता दें कि शीना इंद्राणी की बेटी थी। कथित तौर पर प्रॉपर्टी विवाद में अप्रैल 2012 में उसका मर्डर हुआ था। 2015 में एक दूसरे केस में श्यामवर की गिरफ्तारी के बाद शीना के मर्डर का राज खुला था।

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