Odisha-संबलपुर में ट्रक ड्राईवर का कटा Rs 86500 का चलान
हालांकि कुल जुर्माना 86,500 रुपये का लगा है, लेकिन ड्राइवर ने अधिकारियों से पांच घंटे से भी अधिक समय तक बातचीत करने के बाद 70,000 रुपये का भुगतान किया है।
संबलपुर
ओडिशा के संबलपुर जिले के रहने वाले ट्रक ड्राइवर का संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत अब तक का सबसे बड़ा चालान काटा गया है। ड्राइवर को 86,500 रुपये का जुर्माना भरने को कहा गया। कहा जा रहा है कि उसने बीते हफ्ते कई सारे यातायात नियमों का उल्लंघन किया है। अशोक जादव नामक ड्राइवर का तीन सितंबर को चालान काटा गया था, लेकिन इस चालान की तस्वीर शनिवार शाम से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।
संबलपुर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ललित मोहन बेहरा का कहना है कि जादव को एक अनधिकृत व्यक्ति को ड्राइविंग करने की अनुमति देने (5,000 रुपये), बिना लाइसेंस के ड्राइविंग (5,000 रुपये), 18 टन की अधिकता के साथ ओवरलोडिंग (56,000 रुपये), गलत तरह से सामान रखने (20,000 रुपये) और सामान्य अपराध (500 रुपये) करने पर दंडित किया गया है।
हालांकि कुल जुर्माना 86,500 रुपये का लगा है, लेकिन ड्राइवर ने अधिकारियों से पांच घंटे से भी अधिक समय तक बातचीत करने के बाद 70,000 रुपये का भुगतान किया है। ये ट्रक नागालैंड स्थित कंपनी बीएलए इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का है, जिसमें जेसीबी मशीन भी थी। ये ट्रक अंगुल जिले से छत्तीसगढ़ के तालचेर टाउन जा रहा था। उसी दौरान संबलपुर में अधिकारियों ने इसे पकड़ लिया।
ओडिशा भी उन राज्यों में शामिल है, जिन्होंने एक सितंबर से संशोधित मोटर वाहन अधिनियम को लागू किया है। इसके लागू होने के बाद से पहले चार दिनों में 88 लाख रुपये से अधिक का संग्रह करके देश में सबसे अधिक जुर्माना यहां लगाया गया है। पहले चार दिनों में, राज्य के परिवहन विभाग ने जुर्माने के रूप में 88 लाख रुपये की भारी राशि लगाई है, जो देश में सबसे अधिक है।
इससे पहले बीते हफ्ते भुवनेश्वर में एक ऑटो रिक्शा वाले पर 47,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। उसके पास ना तो मान्य ड्राइविंग लाइसेंस था, ना रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र था और ना ही इंश्योरेंस प्रमाणपत्र था। साथ ही ड्राइवर ने शराब भी पी हुई थी। राज्य के परिवहन विभाग ने मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019 के कार्यान्वयन में नागरिकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक कॉल सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है।