बगैर टिकेट ट्रेन में सफर करने वाले मुसाफिरों से एनएफ रेलवे को मिला 36 करोड़ रुपयों का जुर्माना
गुवाहाटी
वित्त वर्ष 2016-17 में एन.एफ रेलवे को बगैर टिकेट ट्रेन में सफर करने वाले मुसाफिरों से 36 करोड़ रुपयों का जुर्माना हासिल हुआ है| हालांकि पिछले साल रेलवे को 30.05 करोड़ रुपए जुर्माने के तौर पर मिले थे| इस साल एन.एफ रेलवे ने ट्रेन में बगैर टिकेट के सफ़र करने वाले 571415 मुसाफिरों को पकड़ा है जबकि पिछले साल ऐसे 465343 मुसाफिर पकडे गए थे| गत वर्ष की तुलना में इस साल बगैर टिकेट के सफ़र करने वाले मुसाफिरों की संख्या 22.79 प्रतिशत अधिक है|
एन.एफ रेलवे के अधिकारी मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों में टिकेटो की औचक जांच करते है| इंडियन रेलवे एक्ट 1989 की धारा 137 के तहत ट्रेन में बगैर टिकेट के सफ़र करना दंडनीय अपराध है और इसके लिए सजा या जुर्माने या फिर दोनों का प्रावधान है|
टिकेट लिए बगैर ट्रेन में सफ़र करने वालों को रोकने के लिए एन.एफ रेलवे ने व्यवस्था की है| एन.एफ रेलवे डिवीज़न या हेडक्वार्टर के फ्लाइंग टिकेट चेकिंग स्क्वाड औचक टिकेटो की जांच करते है| रेलवे स्टेशन पर भी टिकेट जांचे जाते है| इसके लिए हेडक्वार्टर या डिवीज़न के विभिन्न विभागों से अधिकारियों को चुना जाता है, जिनके साथ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के सुरक्षा अधिकारी भी होते है|
एन.एफ रेलवे के महाप्रबंधक ने इस अभियान को सुचारू रखने का निर्देश दिया है ताकि यात्री बगैर टिकेट के ट्रेन में न चढ़ पाए|