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काला ह‍िरण शिकार मामला: सलमान खान दोषी करार, 5 साल की जेल और 10 हज़ार रूपए का जुर्माना

जोधपुर

काला ह‍िरण श‍िकार मामले में आज जोधपुर अदालत ने सलमान खान को दोषी करार देते हुए  उन्हें 5 साल की सज़ा और 10 हज़ार रूपए की जुर्माना सुनाया है.

काला ह‍िरण श‍िकार मामले में आज जोधपुर अदालत ने सलमान खान को दोषी करार दिया जबकी सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे और नीलम समेत बाकी आरोप‍ियों को बरी कर द‍िया गया है.

दोषी करार दीये  जाने के बाद सलमान खान के वकील ने कहा कि उन्हें तीन साल से कम की सजा द‍ी जाए, क्योंकि वह  एक अच्छे इंसान हैं और सामाज के लिए अच्छे काम करते हैं.

वहीं सरकरी वकील ने इसका विरोध  करते हुए सलमान खान कोआदतन अपराधी बताया . और कोर्ट से आग्रह किया की इसल‍िए इन्हें  तीन साल से अधिक  की सजा म‍िले.

वहीं  इस मामले में बरी हुए सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे और नीलम के खिलाफ  विश्नोई समाज ऊपरी अदालत में अपील करेगा.

अभिनेता सलमान खान और उनके साथी कलाकार पर  1998 में जोधपुर में फिल्म  ‘हम साथ साथ हैं ‘ की  शूटिंग  के दौरान 1-2 अक्टूबर की आध‍ी रात को जोधपुर के कनकनी गांव के पास काला ह‍िरण श‍िकार का आरोप लगा था.

इस मामले को लेकर कहा गया था आधी रात को सलमान खान जिप्सी चला रहे थे ज‍िसमें उनके साथ आरोपी कलाकार भी मौजूद थे.  इस दौरान काले ह‍िरणों के झुंड पर गोलि‍यां चलाई गई थीं. इसमें दो ह‍िरण मारे गए थे.

इस मामले में सलमान खान पर वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 लगा.  इसके अलावा बाकी दूसरे साथी कलाकारों पर वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत मामला दर्ज हुआ.

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