असम पुनः संवेदनशील क्षेत्र घोषित, तीन महीने बढ़ाई गई आफ्सपा की अवधि
नई दिल्ली
उल्फा,एनडीएफबी जैसे आतंकी समूहों का हवाला देते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुनः सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून के तहत असम को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है।
राजपत्र अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा कि असम के साथ-साथ मेघालय के सीमावर्ती इलाकों को 3 मई से 3 महीने के लिए आफ्सपा के तहत संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। 1990 से ही असम में लागू आफ्सपा की अवधि 3 मई को समाप्त हो गई थी जिसे पुनः लागू कर दिया गया है।
मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि 2016 में असम में हिंसा की 75 घटनाओं में 33 लोगों की मौत हो गई, जिनमें चार सुरक्षा कर्मी शामिल थे| इस अवधि में चौदह अन्य लोगों का अपहरण किया गया था। 2017 में हिंसा की नौ घटनाएं हुई जिनमें दो सुरक्षा कर्मियों सहित चार लोग मारे गए। उल्फा, एनडीएफबी और अन्य आतंकी समूहों द्वारा इस हिंसा को अंजाम दिया गया था|
एक अन्य राजपत्र अधिसूचना में मंत्रालय ने अन्य तीन महीनों के लिए अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों – तिराप, चंगलांग और लॉन्गडिंग और असम के सीमावर्ती 16 पुलिस थानों के अंतर्गत क्षेत्रों को आफ्सपा के तहत संवेदनशील घोषित किया है|