पर्यटन नीति 2017 जारी, असम में फिल्म की शूटिंग पर मिलेगी सब्सिडी
गुवाहाटी
असम में हिंदी, अंग्रेजी तथा विदेशी भाषाओं की फिल्म शूटिंग करने वाले निर्माताओं को शूटिंग की कुल लागत में से 45 फीसदी तक सब्सिडी दिया जाएगा| पर्यटन मंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने गुरुवार को विधिवत असम की पर्यटन नीति-2017 को जारी किया जिसके तहत इन निर्माताओं को वित्तीय अनुदान देने का प्रावधान रखा गया है|
मंत्री शर्मा ने इस मौके पर असम पर्यटन विकास निगम (एटीडीसी) के तहत असम के पर्यटन को देश-विदेश में लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए ‘औसम असम’ से संबंधित कुछ प्रोमो भी जारी किए| शर्मा ने कहा कि राज्य के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने असम में हिंदी, अंग्रेजी अथवा किसी विदेशी भाषा की फिल्म शूटिंग करने के इच्छुक निर्माताओं को शूटिंग की कुल लागत में से 45 फीसदी सब्सिडी देने का फैसला लिया है| इस अवसर का लाभ उठाने के लिए निर्माताओं को न्यूनतम पांच फीचर फिल्म बनाने का अनुभव होना चाहिए|
पर्यटन नीति को जारी करते हुए मंत्री शर्मा ने कहा, “यदि पूरी फिल्म की शूटिंग असम में की जाती है, तो सरकार 25 फीसदी खर्च प्रदान करेगी| यदि कहानी असम की पृष्ठभूमि पर आधारित है तो अतिरिक्त 10 प्रतिशत छूट उपलब्ध कराई जाएगी| असम में पूरी फिल्म की 50 फीसदी से अधिक शूटिंग के लिए उत्पादन व्यय में से 10 फीसदी छूट का प्रावधान रखा गया है| अगले साल के एक जनवरी से यह प्रभावी होगा|
मंत्री ने कहा कि औसम असम को लोगों तक अधिक से अधिक पहुँचाने के लिए देश-विदेशों में रोड शो का भी आयोजन किया जाएगा| अगले साल फरवरी में गुवाहाटी में आयोजित होने जा रहे विश्व निवेश शिखर सम्मेलन (ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट) से पहले पूरे भारत के सभी राज्यों की राजधानियों में मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल भी रोड शो में भाग लेंगे|
शर्मा ने बताया कि पर्यटन विभाग का टैगलाइन ‘औसम असम’ को पूरे विश्व में अगले 1 नवंबर से जारी किया जाएगा| जबकि स्थानीय रूप से शुक्रवार से ही राज्य के विभिन्न मीडिया के जरिए औसम असम के प्रोमो जारी किए जाएंगे|
नई पर्यटन नीति में पर्यटन के प्रचार के लिए कई अन्य सब्सिडी की पेशकाश भी की गई है| मंत्री शर्मा ने कहा कि कोई भी पर्यटन इकाई असम में कम से कम 100 लाख रुपए के न्यूनतम निवेश अगले 1 जनवरी, 2018 और 31 दिसंबर, 2022 के बीच होटल या अन्य कोई पर्यटन संबंधी संस्था भी खोलता है तो 10 साल तक राज्य जीएसटी में 50 फीसदी तक छूट की व्यवस्था की गई है|