Sikkim: राज्य सरकार के अधीन अस्थायी कर्मचारियों को 365 दिनों का मातृत्व अवकाश मिलेगा- CM
मुख्यमंत्री के इस घोषणा के बाद सरकारी कर्मचारी विभिन्न सामाजिक संजाल के माध्यम से अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं और मुख्यमंत्री तमांग का आभार व्यक्त कर रहे हैं।
गंगटोक- सिक्किम Sikkim के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग Prem Singh Tamang ने सिक्किम सरकार के अधीन कार्यरत एडहॉक, एमआर और संविदा कर्मचारियों के साथ-साथ परिवीक्षाधीन शिक्षकों को नए साल का शानदार तोहफा दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि अब सभी कर्मचारी मातृत्व और पितृत्व अवकाश के लिए समान रूप से हकदार होंगे।
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मुख्यमंत्री तमांग ने शुक्रवार सुबह अपने आधिकारिक फेसबुक पेज के जरिए इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा है कि उन्हें नए साल 2023 की शुरुआत में इस तरह की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। अब सिक्किम सरकार के तहत कार्यरत एडहॉक, एमआर, संविदा कर्मचारियों के साथ-साथ परिवीक्षाधीन शिक्षकों को 365 दिन का मातृत्व अवकाश और 30 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा। यह अवकाश उन्हें नियमित सरकारी कर्मचारियों के समान स्तर पर प्रदान किया जाएगा।
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मुख्यमंत्री के इस घोषणा के बाद सरकारी कर्मचारी विभिन्न सामाजिक संजाल के माध्यम से अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं और मुख्यमंत्री तमांग का आभार व्यक्त कर रहे हैं।
13 जनवरी को एक अधिसूचना जारी की गई। जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार के समेकित को से वेतन समेकित- वेतन आहरित करने वाले अस्थाई कर्मचारियों को 365 दिन से अधिक का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के परीक्षा अध्ययन शिक्षक सहित कार्य प्रभावित मास्टर रोल सहित कार्य प्रभावित आधार आदि इसके प्रारंभ होने की तिथि से प्रभावी होंगे।
इसके साथ ही पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा पुरुष कर्मचारियों को 30 दिन तक अवकाश दिया जाएगा। यह कसम के लिए लागू होगा जो और सही सुविधाओं में काम करते हैं। वही अधिसूचना के मुताबिक मातृत्व और पितृत्व अवकाश की अवधि कभी भी किसी भी परिस्थिति में अस्थाई कर्मचारी की नियुक्ति की अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए।