सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार असम NRC में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो 25 सितंबर से 23 अक्टूबर तक चलेगा.
गुवाहाटी
असम NRC में शामिल नहीं होने वाले 40 लाख लोगों के दावों और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया मंगलवार को शुरू हुई.
बता दें कि 30 जुलाई को प्रकाशित हुए NRC के ड्राफ्ट में 3.29 करोड़ आवेदनों में से 2.9 करोड़ लोगों को जगह मिली थी, और करीब 40 लाख लोगों के नाम इस ड्राफ्ट में शामिल नहीं हए थे.
अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार एक बार फिर इन 40 काख लोगों के लिए दावे और आपत्ति प्रक्रिया शुरू हुआ है जो 23 नवंबर तक जारी रहेगी तथा.
दावे और आपत्ति प्रक्रिया से सम्बंधित फार्म 2500 NRC केंद्रों पर उपलब्ध हैं, जहां से लोग अपने संबंधित क्षेत्रों में अपनी अपील दायर कर सकते हैं.
NRC के एक अधिकारी ने बताया कि लोग मसौदे में अपने नामों में सुधार के लिए आवेदन दे सकते हैं. वे संदिगध विदेशी के खिलाफ आपत्ति भी कर सकते हैं. राजनीतिक दलों और कई संगठनों ने दावे फाइल करने में लोगों की मदद के लिए केंद्र स्थापित किये हैं.
प्रशासन ने 15 दस्तावेजों के आधार पर आवेदकों के नाम मसौदा सूची में शामिल किये थे. हाल ही में एनआरसी के प्रदेश संयोजक प्रतीक हाजेला ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि पांच दस्तावेजों पर अंतिम सूची के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए.
उनमें 1951 की एनआरसी, 1971 से पहले की मतदातासूची, नागरिकता प्रमाणपत्र, शरणार्थी पंजीकरण प्रमाणपत्र और राशन कार्ड शामिल हैं. एनआरसी अद्यतन पर नजर रख रही शीर्ष अदालत हाजेला के अनुरोध पर 23 अक्तूबर को आदेश देगी.