अरुणाचल: चिकन विवाद में संगीतकार कोन वाई सोन पर मामला दर्ज
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कोन वाई सोन के खिलाफ बीएनएस, 2023 और पशु क्रूरता निवारण (पीसीए) अधिनियम, 1960 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
ईटानगर- अरुणाचल प्रदेश Arunachal Pradesh पुलिस ने कलाकार कोन वाई सोन Kon Waii Son के खिलाफ ईटानगर में हाल ही में एक प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक रूप से एक मुर्गे का गला काटकर उसकी हत्या करने और फिर उसका खून पीने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है । अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कोन वाई सोन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 और पशु क्रूरता निवारण (पीसीए) अधिनियम, 1960 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले के सेप्पा से ताल्लुक रखने वाले कोन वाई सोन एक गीतकार, संगीतकार और संगीतज्ञ हैं।
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित होने के कारण कलाकार की आलोचना हुई।
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फोरेंसिक रिसर्च एंड क्रिमिनोलॉजी इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है, “जो लोग जानवरों के साथ क्रूरता करते हैं, उनमें हत्या, बलात्कार, डकैती, हमला, उत्पीड़न, धमकी और नशीली दवाओं/पदार्थों के दुरुपयोग सहित अन्य अपराध करने की संभावना तीन गुना अधिक होती है।”