Assam: राज्य सरकार ने आठ जिलों में अगले छह महीने के लिए AFSPA बढ़ाया
अधिसूचना में कहा गया है कि कछार जिले के लखीपुर अनुमंडल के लिए 'अशांत क्षेत्र' का टैग वापस ले लिया गया है।
गुवाहाटी: असम Assam सरकार ने राज्य के आठ जिलों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA ) के तहत ‘अशांत क्षेत्र’ अधिसूचना को एक अप्रैल से छह महीने की अवधि के लिए बढ़ाने का फैसला किया है.
राज्य के गृह और राजनीतिक विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, तिनसुकिया, शिवसागर, चराइदेव, डिब्रूगढ़, जोरहाट, गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ को अगले छह महीनों के लिए ‘अशांत क्षेत्र’ श्रेणी के तहत माना जाएगा।
अधिसूचना में कहा गया है कि कछार जिले के लखीपुर अनुमंडल के लिए ‘अशांत क्षेत्र’ का टैग वापस ले लिया गया है।
AFSPA: Arunachal और Nagaland के कुछ हिस्सों में 6 महीने के लिए बढ़ा यह कानून
बयान में कहा गया है कि ” हाल के दिनों में असम में कानून और व्यवस्था और सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा से संकेत मिलता है कि लखीपुर को छोड़कर तिनसुकिया, शिवसागर, चराइदेव, डिब्रूगढ़, जोरहाट, गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ को निरंतर 1 अप्रैल, 2023 से अगले छह महीने की अवधि के लिए ‘अशांत क्षेत्र’ के रूप में रखने की आवश्यकता है। ।
बताया दें कि नवंबर 1990 में, असम को AFSPA के तहत ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया गया था; तब से, इसे हर छह महीने में बढ़ाया गया है।