नाबालिग पर हमला मामले में जुबीन गर्ग को 3 महीने की जेल, बेल पर रिहा
गुवाहाटी
वर्ष 2013 में एक नाबालिग पर हमला करने के मामले में युवा पीढ़ी के हर्टथ्रोब जुबीन गर्ग को सीजेएम अदालत ने तीन महीने जेल और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है| हालांकि जुबीन को इस मामले में बेल मिल गया है| जुबीन पर आईपीसी की दो धाराओं 323 और 506 के तहत यह सजा सुनाई गई है|
पीड़ित नाबालिग अधिवक्ता अरूप बोरबोरा का पुत्र तथा असम के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय गोलाप बोरबोरा का पोता है| जुबीन गर्ग की अधिवक्ता जोनमाई नेओग ने बताया कि इस मामले में जुबीन को बेल मिल गया है और अब वे गुवाहाटी हाईकोर्ट में अपील करेंगे|
घटना वर्ष 2013 की है| आरोपनुसार जुबीन ने स्टूडियो में उक्त नाबालिग को चांटा मारा था, जिसके बाद लड़के के पिता अरूप बोरबोरा ने पुलिस में एक एफआईआर दर्ज कराया था| बाद में बोरबोरा ने एक और एफआईआर दर्ज कराया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि जुबीन ने कुछ स्थानीय टीवी चैनलों में पीड़ित का नाम लिया जो कि बाल अधिकार कानून के खिलाफ है|
सीजेएम अदालत के फैसले के बाद सोशल मीडिया में हलचल मच गई| कुछ फेंस जुबीन का समर्थन करते नजर आए तो कुछ लोगों ने अदालत के फैसले का स्वागत किया|