कलिखो पुल आत्महत्या मामला, याचिकाकर्ताओं पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाया जुर्माना
ईटानगर
अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सीएम कलिखो पुल के सुसाइड नोट को लेकर याचिका दर्ज करने वाले याचिकाकर्ताओं पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 2.75 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है| वकीलों के एक समूह ने सुसाइड नोट में लगाए गए आरोपों पर एफआईआर दर्ज करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे ख़ारिज करते हुए कोर्ट ने उन पर 2.75 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है|
न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने वकीलों के समूह में से प्रत्येक पर 25,000 रुपए यानी कुल 2.75 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है| अदालत का कहना है कि याचिकाकर्ता बेबुनियाद आरोप लगा रहे थे| हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू नहीं की है, जैसा कि सीबीआई ने मांग की थी।
न्यायाधीश ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह “केवल अफवाह” पर आधारित याचिका थी क्योंकि 11 याचिकाकर्ताओं में से कोई भी कथित तथ्यों की पुष्टि नहीं कर पाया।
अदालत ने कहा कि दर्ज याचिका कथित तौर पर सुसाइड नोट पर आधारित थी| याचिकाकर्ताओं में से किसी ने भी मूल पत्र नहीं देखा है। अदालत ने यह भी कहा कि याचिका केवल वॉट्सएप पर प्राप्त जानकारी के आधार पर दर्ज की गई जो कि बेबुनियाद है।
अदालत ने इस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि याचिकाकर्ताओं में से कोई भी याचिका में लगाए गए आरोपों की पुष्टि करने की स्थिति में नहीं था।
कलिखो पुल ने पिछले साल 9 अगस्त को आत्महत्या कर ली थी और उनका शरीर इटानगर में मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास में लटका पाया गया था।