जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को संदेह के आधार पर किया बरी
नई दिल्ली
जोधपुर की एक अदालत ने बुधवार को 18 साल पुराने चिंकारा और काले हिरण के शिकार के समय लाइसेंस की मियाद पूरी हो जाने के बाद गैर-कानूनी तरीके से हथियार रखने के मामले में बॉलीवुड अभिनेता को संदेह के आधार पर रिहा कर दिया है. बताया जाता है कि बॉलीवुड के अभिनेता सलमान खान ने फिल्म की शूटिंग के दौरान इन्हों ने गैर-कानूनी हथियारों से राजस्थान में कांकाणी में ददो काले हिरणों का शिकार किया था. इस बात को लेकर अक्टूबर, 1998 में जोधपुर में मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें करीब 20 से अधिक लोगों की गवाही ली जा चुकी थी.
अब आप को यह बता दें कि संदेह के आधार पर बरी होने का अर्थ यह है कि सरकारी पक्ष अदालत में उनके दोष को साबित करने में नाकाम रहा. यानी सरकारी पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि काले हिरण के शिकार के समय उन्होंने जिस हथियार का इस्तेमाल किया, वह गैर-कानूनी था. अगर सरकारी पक्ष यह साबित करने में सफल हो जाता, तो सलमान खान संदेह के आधार पर बरी नहीं भी हो सकते थे.
अब इस मामले में राजस्थान का वन विभाग अगर चाहे, तो ऊपरी अदालत में भी इस फैसले को चुनौती दे सकता है.
बताते चलें कि बुधवार को जोधपुर की एक अदालत ने 18 साल पुराने चिंकारा और काले हिरण के शिकार के समय लाइसेंस की मियाद पूरी हो जाने के बाद गैर-कानूनी तरीके से हथियार रखने के मामले में बॉलीवुड अभिनेता को संदेह के आधार पर रिहा कर दिया है. बताया जाता है कि बॉलीवुड के अभिनेता सलमान खान ने फिल्म की शूटिंग के दौरान इन गैर-कानूनी हथियारों से राजस्थान में कांकाणी में ददो काले हिरणों का शिकार किया था. इस बात को लेकर अक्टूबर, 1998 में जोधपुर में मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें करीब 20 से अधिक लोगों की गवाही ली जा चुकी थी.