मृतक के परिजनों को मिलेगा अनुकंपा पारिवारिक पेंशन – हिमंत
गुवाहाटी
राज्य सरकार एक नई पेंशन नीति लागू करने जा रही है, जिसके तहत अनुकंपा पर नौकरी की जगह मृतक के परिजनों को अनुकंपा पारिवारिक पेंशन मिलेगा| इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को अब अपने माता-पिता और दिव्यांग भाई-बहनों की देखभाल करनी ही होगी| साथ ही दो से अधिक बच्चों वाले अभिभावकों को अब से सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी| यहाँ तक कि वे पंचायत चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे| यह घोषणा वित्त मंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने एक प्रेस कांफ्रेंस में की है|
चालू साल के एक अप्रैल से लागू होने जा रही अनुकंपा पारिवारिक पेंशन योजना पर वित्त विभाग ने कर्मचारी तथा नागरिक समाज से आगामी 27 अगस्त तक उनका परामर्श माँगा है|
मंत्री हिमंत ने बताया कि असम की जनसँख्या पर नियंत्रण के लिए अगले सत्र में राज्य सरकार दो संतान नीति को सदन में रखेगी| उन्होंने कहा कि असम के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया विधेयक लाया जाएगा जिसके तहत उन्हें अपने माता-पिता और दिव्यांग भाई-बहनों की देखभाल करनी ही होगी| कानून के तहत अगर कोई कर्मचारी ऐसा नहीं करेगा तो उनके वेतन से 10 से 15 फीसदी राशि काटकर संबंधित परिजनों को दे दी जाएगी|
इधर नई अनुकंपा पारिवारिक पेंशन नीति के तहत यदि किसी कर्मचारी का निधन अवकाश ग्रहण करने से पहले हो जाता है तो उनके परिजनों को अवकाश ग्रहण करने के समय तक संपूर्ण वेतन की राशि मिलेगी|
मंत्री ने पत्रकारों को बताया कि अगले सत्र में तीन कॉलेजों को विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए भी एक विधेयक पेश किया जाएगा, जिसके तहत होजाई कॉलेज को रविंद्र नाथ टैगोर विश्वविद्यालय, बजाली कॉलेज को भट्टदेव विश्वविद्यालय और बिहपुरिया कॉलेज को माधवदेव विश्वविद्यालय बन जाएगा|