धेमाजी सत्र न्यायालय में सिलापथार कांड की न्यायिक प्रक्रिया शुरू
धेमाजी
धेमाजी सत्र न्यायालय में शुक्रवार को सिलापथार कांड के सिलसिले में न्यायिक प्रक्रिया शुरू की गई| आसू कार्यालय पर हमले के आरोप में गिरफ्तार मास्टरमाइंड सुबोध विश्वास, सुभाष विश्वास, बेनी माधव, सहदेव दास सहित अन्य 54 लोगों को अदालत के सामने पेश किया गया।
चालू साल के 6 मार्च के दिन सुबोध विश्वास की अगुवाई में निखिल भारत बंगाली उद्बास्तु समन्वय समिति के अनियंत्रित समर्थकों ने सिलापथार शहर में आसू कार्यालय में न केवल तोड़फोड़ की थी बल्कि आसू के सदस्यों पर भी हमला किया था। प्रदर्शनकारियों ने हिंदू बंगालियों पर लगाए गए डी-वोटर को बिना शर्त हटाने की मांग की थी।
सिलापथार पुलिस स्टेशन में आसू कार्यालय पर हमले के मुख्य आरोपी सुबोध विश्वास के खिलाफ 67/2017 मामला दर्ज किया गया था। मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 147/148/149/448/325/427/153(ए) के तहत दर्ज किया गया था।
सुबोध विश्वास पर सांप्रदायिक नफरत फैलाने, आसू कार्यकर्ताओं पर हमला करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है।
एडीजीपी मुकेश अग्रवाल के नेतृत्व में असम पुलिस की टीम ने 21 मार्च, 2017 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भारत-बांग्लादेश सीमा से 3 किलोमीटर की दूरी पर बाजीतपुर गांव से विश्वास को गिरफ्तार किया था| कृष्णपद राहा के रूप में पहचान की गई एक शिक्षक के घर से विश्वास को गिरफ्तार किया गया था।