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असम पंचायत ( संशोधित) विधेयक, 2018- दो से अधिक बच्चें वाले नहीं लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव

असम पंचायत ( संशोधित) विधेयक, 2018 को सरकार ने ध्वानिमत से पारित कर लिया है.  इस विधेयक के अनुसार दो से अधिक बच्चों के पिता- माता पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.

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