GUWAHATI

हिमंत ने जारी किया असम सेवा विधि 2017

गुवाहाटी

वित्त मंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने शनिवार को विधिवत बटन दबाकर असम सेवा विधि, 2017 के वेतन संबंधी संशोधन(आरओपी) को जारी कर दिया| सरकारी कर्मचारी वित्त विभाग की वेबसाइट www.finance.assam.gov.in पर इसका विस्तृत विवरण देख सकते है|

मंत्री ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत संशोधित वेतनमान (आरओपी) के संबंध में शिकायत एवं आपत्तियों के निपटारे के लिए अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ही विसंगति समिति का गठन किया जाएगा| उन्होंने कहा कि चालू वर्ष से सातवें वेतन आयोग की सिफरिशों को पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा| कर्मचारियों की मांगों के मद्देनजर सरकार ने एक साल का बकाया भी देने का फैसला लिया है| यानी एक अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक एक साल के बकाए की राशि का भुगतान किया जाएगा| यह भुगतान दो किश्तों में होगा|

2016 के बकाए के भुगतान के लिए सरकार को अतिरिक्त 3087 करोड़ की धनराशि की जरुरत पड़ेगी| इसके बाद 2017 के अप्रैल से लागू आरओपी को लागू कराने के लिए सरकार पर 3100 करोड़ का अतिरिक्त बोझ सहना पड़ेगा|

हिमंत ने बताया कि असम सेवा विधि – 2017 के संशोधित वेतन के अनुसार कर्मचारियों को 3 फीसदी वार्षिक वेतन वृद्धि की व्यवस्था होगी| अगले 24 मार्च को असम सरकार और भारतीय स्टेट बैंक के बीच एक समझौता होगा, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को बिना गिरवी के आवास ऋण और उनके बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण देने की व्यवस्था की जाएगी|

असम सेवा विधि-2017 में पेंशनधारकों के लिए विशेष पहल की गई है| दो स्टारों में पेंशन व्यवस्था का प्रावधान रखा गया है| पहले स्तर में 60 से 80 साल तक तथा दूसरे स्तर में 80 से अधिक आयु वाले पेंशनधारकों को रखा गया है| 60 साल तक कर्मचारी को पेंशन की पूरी राशि दी जाएगी| 60 साल पूरे होने से पहले ही अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन की पूरी राशि मिलेगी| यह पेंशन 10 सालों तक अथवा मृत कर्मचारी के 67 साल पूरे होने के साल तक दी जाएगी| इसके अलावा 80 साल पूरे होने पर पेंशन की राशि में 20 फीसदी वृद्धि होगी|

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