गुवाहाटी
जीएसटी में 28 फीसदी टैक्स के दायरे में आने वाले 177 सामानों पर टैक्स कम करके उन्हें 18 फीसदी टैक्स स्लैब के दायरे में लाया गया है. जीएसटी काउंसिल की बैठक में 28 फीसदी जीएसटी दायरे में 80 वस्तुओं की जगह अब सिर्फ 50 आइटम ही रखे जाएंगे. यह फैसला गुवाहाटी में वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इया गया.
जीएसटी काउंसिल का ये फैसला जनता, कारोबारियों और मोदी सरकार तीनों के लिए राहत की खबर है. आम जनता और कारोबारी जीएसटी की महंगी दर से खासे नाराज़ थे तो मोदी सरकार की जमकर आलोचना हो रही थी.
जीएसटी काउंसिल के फैसले के बारे में काउंसिल के अध्यक्ष और बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि अब तक 227 आइटम्स ऐसे थे जिनपर 28 फीसदी टैक्स लगते थे, अब उनकी संख्या घटाकर 50 कर दी गई है. उन्होंने कहा कि 117 सामान पर अब 18 फीसदी टैक्स लगेंगे.
हालांकि, उनका कहना था कि जिन सामानों पर टैक्स की दर घटाई गई है उनपर पहले भी 25 से 30 फीसदी टैक्स लगता था.
इस फैसले के बाद अब सैनेटरी, सूटकेस, वॉलपेपर्स, प्लाईवुड, स्टेशनरी आर्टिकल, घड़ी, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, आफ्टर शेव, डिओड्रेंट, वॉशिंग पाउडर, ग्रेनाइट और मार्बल जैसे कई उत्पाद अब 18 पर्सेंट वाले दायरे में आएंगे. वहीं पेंट, सीमेंट, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और तंबाकू जैसे सामानों पर कोई राहत नहीं मिली है.