सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू होने से पहले चलाया जाए राष्ट्रीय गीत
गुवाहाटी
सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कामरूप महानगर जिला प्रशासन ने शहर के सभी सिनेमा घरों को फिल्म शुरू करने से पहले राष्ट्रीय गीत चलाने का आदेश दिया है| सभी सिनेमा हॉल, मिनी सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्सों के मालिकों को यह आदेश दिया गया है|
एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए जिला प्रशासन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार राष्ट्रीय गीत या इसका कोई भी हिस्सा किसी भी चीज पर प्रिंट नहीं किया जा सकता और न ही इस तरह पेश किया जा सकता है कि राष्ट्रीय गीत के सम्मान को ठेस पहुंचे|
इसमें यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय गीत को फिल्म शुरू होने से पहले चलाया जाना अनिवार्य है और हॉल में उपस्थित दर्शकों को राष्ट्रीय गीत के सम्मान में खड़े होना होगा| हॉल में राष्ट्रीय गीत चलाने से पहले अंदर और बाहर जाने वाले द्वार बंद किए जाने चाहिए ताकि इस बीच किसी तरह की कोई खलल न पड़े जो कि राष्ट्रीय गीत का अपमान होगा| राष्ट्रीय गीत खत्म होने के बाद ही द्वार खोले जा सकते है|
आधिकारिक बयान में यह भी कहा गया है कि जिस दौरान हॉल में राष्ट्रीय गीत चलाया जाए उस दौरान स्क्रीन पर राष्ट्रीय तिरंगा होना चाहिए| इसी के साथ किसी भी वजह से राष्ट्रीय गीत के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए|