असम: बैंक अधिकारी से सवाल पूछने पर पत्रकार दिलवर हुसैन को किया गया गिरफ्तार
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और गुवाहाटी प्रेस क्लब ने पत्रकार की गिरफ्तारी को लोकतंत्र पर हमला बताया।

गुवाहाटी- वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल समाचार पोर्टल द क्रॉस करंट के मुख्य संवाददाता दिलवर हुसैन मोजुमदार को असम पुलिस ने गुवाहाटी में हिरासत में लिया, जिससे मीडिया संगठनों और नागरिक अधिकार समूहों में व्यापक आक्रोश फैल गया।
यह घटना तब हुई जब मोजुमदार ने असम सहकारी एपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक डंबरू सैकिया से बैंक में कथित वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ असम जातीय परिषद की युवा शाखा जातीय युवा शक्ति द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान पूछताछ की।
पूछताछ के बाद दिलवर को पानबाजार पुलिस स्टेशन बुलाया गया, नौ घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया और 26 मार्च, 2025 की आधी रात को गिरफ्तार कर लिया गया।
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दिलवर, जो गुवाहाटी प्रेस क्लब के सहायक महासचिव के रूप में भी काम करते हैं, पर भारतीय दंड संहिता की धारा 351 (2) के तहत आरोप लगाया गया था। न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत आपराधिक धमकी और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधित 2015) की धारा 3(1)(आर) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
25 मार्च को दिलवर को हिरासत में लिए जाने की खबर फैलते ही शहर के कई वरिष्ठ पत्रकार और रिपोर्टर पुलिस स्टेशन पहुंच गए। उन्हें दिलवर से मिलने नहीं दिया गया। एकत्रित हुए पत्रकारों ने रात 1 बजे तक इंतजार किया और पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की कि उन्हें क्यों हिरासत में लिया गया है। उनके वकील को भी परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई।
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चूंकि दिलवर उपवास पर थे, इसलिए उनकी पत्नी शाम को इफ्तार लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची थीं, लेकिन उन्हें भी मना कर दिया गया। मधुमेह से पीड़ित दिलवर को भी दवा नहीं दी गई।
गुवाहाटी प्रेस क्लब ने पत्रकार कि गिरफटरी की तीखी आलोचना करते हुए इसे प्रेस की स्वतंत्रता पर “षड्यंत्रकारी हमला” करार दिया और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की। अध्यक्ष सुष्मिता गोस्वामी और महासचिव संजय राय ने इस बात पर जोर दिया कि अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए एक पत्रकार को हिरासत में लेना लोकतांत्रिक सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन है।
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गिरफ्तारी का समय हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से मेल खाता है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि एससी/एसटी अधिनियम के तहत अपराधों के लिए जाति-आधारित टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक दर्शकों की आवश्यकता होती है, जिससे दिलावर के आरोपों के कानूनी आधार पर सवाल उठते हैं।
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया (पीसीआई) ने गौतम लाहिड़ी (अध्यक्ष) और नीरज ठाकुर (महासचिव) द्वारा जारी बयान में इस मामले में असम पुलिस की मनमानी की निंदा की है, विशेष रूप से उनके परिवार और उनके सहयोगियों को यह बताने से इनकार करना कि उन्हें किस आधार पर हिरासत में लिया गया था। उन्होंने कहा कि एक पत्रकार को उसके आधिकारिक कर्तव्य का पालन करने से रोकना संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटीकृत प्रेस की स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन है।
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पीसीआई ने असम सरकार और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, जो राज्य के गृह मंत्री भी हैं, से आग्रह किया है कि वे इस मामले को पूरी ईमानदारी से देखें और सुनिश्चित करें कि राज्य पुलिस एससी/एसटी अधिनियम की सच्ची भावना का सम्मान करे, साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखें कि पिछड़े, अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखने वाले और अपने नियमित काम के तौर पर भ्रष्टाचार से जुड़े संवेदनशील विरोध प्रदर्शन को कवर करने वाले किसी पत्रकार के खिलाफ कोई झूठा आरोप न लगाया जाए।
कांग्रेस, रायजोर दल और असम जातीय परिषद सहित विपक्षी दलों ने विभिन्न मीडिया निकायों के साथ-साथ इन भावनाओं को दोहराया है और अधिकारियों से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की है। इस बीच, इस घटना ने असम में प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा पर बहस तेज कर दी है, कई लोग इसे खोजी रिपोर्टिंग को दबाने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं।