बगैर बीएड अथवा डीएड के बन सकेंगे टेट शिक्षक – हिमंत
गुवाहाटी
टेट उत्तीर्ण प्रार्थियों के लिए खुशखबरी है कि अब 8 सितंबर 2018 तक उन्हें बीएड अथवा डीएड के बगैर भी सरकारी शिक्षक बनने का अवसर मिलेगा| इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है| बुधवार को सचिवालय स्थित अपने विभागीय सभागार में शिक्षा मंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने यह जानकारी दी|
उन्होंने बताया कि चालू वर्ष के 13 अप्रैल को ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि शिक्षा अधिकार कानून की धारा 23 की उपधारा 2 के तहत केंद्र सरकार ने असम में शिक्षकों की नियुक्ति की योग्यता संबंधी एनसीटीई के दिशा-निर्देशों में कुछ ढील दी है| इसके अनुसार 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन(डीएड) के बगैर भी टेट उत्तीर्ण उम्मीदवार प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक पद के लिए आवेदन दाखिल कर सकेंगे| वहीँ एक वर्षीय बीएड के बगैर भी टेट उत्तीर्ण उम्मीदवार एमई स्कूल शिक्षक पद के लिए आवेदन कर सकेगा|
केंद्र सरकार की अधिसूचना का हवाला देते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि यह ढील अधिसूचना के जारी होने की तारीख (13 अप्रैल 2017) से एक साल, चार महीने और 25 दिन तक यानी 8 सितंबर 2018 तक लागू रहेगा|
शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस साल 2 से 3 हजार शिक्षक अवकाश लेंगे| पिछले दिनों 4000 प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय शिक्षक पदों में नियुक्ति की प्रक्रिया हुई थी जिनमें से सिर्फ 600 उम्मीदवारों की नियुक्ति हो पाई थी| आरटीआई की वजह से ऐसा हुआ क्योंकि आवेदकों में बीएड और डीएड उत्तीर्ण योग्य उम्मीदवार शामिल नहीं थे|
हिमंत ने बताया कि हाल ही में घोषित 6027 एलपी/एमई नियमित शिक्षक पदों के लिए आवेदन की समयसीमा को और सात दिनों तक बढ़ा दिया जाएगा| इस संबंध में शुक्रवार को फिर से तिथि बढ़ाने संबंधी विज्ञापन जारी की जाएगी ताकि बीएड/डीएड बगैर उत्तीर्ण भी आवेदन कर सके|