गुवाहाटी में कुछ संस्थानों के आस-पास होगा मौन क्षेत्र
गुवाहाटी
कामरूप (मेट्रो) जिला प्रशासन ने शहर के अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, हाई कोर्ट और अन्य अदालतों के साथ धार्मिक स्थानों के आस-पास ‘मौन क्षेत्र’ घोषित किया है। कामरूप (मेट्रो) जिला उपायुक्त डॉ. अंगमुत्थु ने पर्यावरण (संरक्षण) कानून 1986 के तहत ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) अधिनियम 2000 के नियम 3 (2) के अनुसार असम सरकार से प्राप्त दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए इन स्थानों को ‘मौन क्षेत्र’ घोषित किया है|
सभी सरकारी और निजी अस्पतालों, सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों, गौहाटी हाई कोर्ट / जिला और सत्र न्यायाधीश के अदालत और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट और सभी प्रमुख धार्मिक स्थानों जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, मठ और नामघर के 100 मीटर के दायरे में ‘मौन क्षेत्र’ यानी ‘साइलेंट जोन’ होगा| जिला उपायुक्त ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे ध्वनि प्रदूषण से संबंधित तकनीकी और सांख्यिकीय आंकड़ों को एकत्रित, संकलन और प्रकाशित करे और इसके प्रभावी रोकथाम की व्यवस्था करे, साथ ही इसकी मासिक रिपोर्ट जमा करें I
लोकनिर्माण(सड़क) विभाग के अधीक्षक को भी 15 दिन के अंदर संबंधित क्षेत्रों में आवश्यक व्यवस्था लेने का निर्देश दिया गया है| साथ ही कहा गया है कि अगर इस आदेश से किसी भी व्यक्ति को कोई हानि या परेशानी हो रही है तो वह 28 अप्रैल को आदेश के जारी होने के 15 दिनों के भीतर लिखित आपत्ति दर्ज करा सकता है| इसी के आधार पर आदेश में संशोधन किया जाएगा|