उच्च शिक्षा के विनियमन, पर्यवेक्षण और विकास के लिए नया कानून

गुवाहाटी
राज्य के उच्च शिक्षा के विनियमन, पर्यवेक्षण और विकास के लिए सरकार ने ‘दि असम स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल कानून, 2017’ नामक एक नया विधेयक सदन के पटल पर रखा| बुधवार को शिक्षा मंत्री ने कहा कि सर्वशिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन के बाद शिक्षा क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को एक मिशन के रूप में लेने के लिए ही इस विधेयक को लाया गया है|
आरयूएसए की योजनाओं को राज्य स्तरीय एजेंसियों अथवा परिषदों के जरिए क्रियान्वयन के लिए सरकार ने बल दिया है ताकि सरकार, विश्वविद्यालयों, शिक्षाविदों, विशेषज्ञों और जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वित संबंध कायम किए जा सके| इसके बाद आरयूएसए के दिशा-निर्देशों के आधार पर असम राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को असम राज्य उच्च शिक्षा परिषद के गठन के साथ ही सक्रिय कर दिया जाएगा|
सन 2014 में जारी एक कार्यकारी निर्देश के आधार पर असम राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी जिसका अस्थाई कार्यालय काहिलीपाड़ा स्थित तकनीकी शिक्षा निदेशालय परिसर से चलाया जा रहा है|
प्रस्तावित नए कानून के अनुसार असम राज्य उच्च शिक्षा परिषद तीन स्तरीय होगा| पहला आम परिषद जिसमें मुख्यमंत्री को अध्यक्ष बनाया जाएगा, दूसरा कार्यकारी परिषद होगा जिसमें मुख्य सचिव को अध्यक्ष रखा जाएगा| तीसरा, राज्य योजना निदेशक का होगा जिसका नेतृत्व परिषद के निदेशक करेंगे| आम परिषद में मुख्यमंत्री अध्यक्ष, उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री उपाध्यक्ष और मुख्य सचिव कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष होंगे|