नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने मेघालय से आर्म्ड फोर्स (स्पेशल पावर) एक्ट यानी AFSPA को पूरी तरह से हटा लिया है. लेकिन अरूणाचल प्रदेश के तीन जिलों के आठ पुलिस थानों के इलाकों में यह जारी रहेगा. यह तीनो जिले म्यामांर से सटे हुए हैं और थानों के इलाके असम सीमा से मिलते हैं. यह जानकारी गृह मंत्रालय की ओर से सोमवार को दी गई.
बता दें कि अफस्पा में सुरक्षा बलों को बिना पूर्व चेतावनी के अभियान चलाने और किसी की गिरफ्तारी का अधिकार होता है.
गृह मंत्रालय के अनुसार मेघालय की सुरक्षा में सुधार के चलते अफस्पा हटाने का निर्णय लिया गया है.मेघालया मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि मेघालय से अफस्पा को 31 मार्च से पूरी तरह से हटाया जा चुका है. पिछले साल यहां सबसे कम उग्रवादी घटनाएं हुई हैं. चार साल से हिंसा में भी गिरावट दर्ज की गई है. ऐसा दो दशकों में पहली बार देखने को मिला है. साल 2000 की तुलना में 2018 में 85 फीसदी कम हमले हुए हैं.
वहीं अरुणाचल प्रदेश में इसे असम से लगती सीमा तक सीमित कर दिया है। इसके अतिरिक्त तीन जिलों तिरप, चांगलांग और लांगडिंग जिलों में यह कठोर कानून लागू हैं.
बता दें कि कई संगठन पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर से यह एक्ट हटाने की मांग करते आए हैं क्योंकि इससे सुरक्षा बलों को नागरिकों के खिलाफ सीधे कार्रवाई का अधिकार मिला होता है.
नागालैंड में कई दशक और असम में 1990 के दशक से यह एक्ट लागू है. त्रिपुरा और मिजोरम से उग्रवाद का सफाया हो चुका है. असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर की हालत में सुधार हुआ है.