वर्ष 2008 में असम में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में CBI के विशेष अदालत ने NDFB चीफ रंजन दैमारी और अन्य 14 लोगों को आरोपी करार दे दिया है. सज़ा 30 जनवरी को सुनाया जाएगा.
गुवाहाटी
वर्ष 2008 में हुए असम का कई शहरों में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को गुवाहाटी में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी ) के मुखिया रंजन दैमारी और अन्य 14 लोगों को दोषी करार दिया।
हलांकि दोषियों को सजा 30 जनवरी को सुनाया जाएगा. बता दें की दोषियों में 7 दोषी अभी भी लापता हैं.
यह बम विस्फोट 30 अक्टूबर 2008 की दोपहर में हुआ जब गुवाहाटी और उसके आसपास पश्चिमी असम इलाके में एक के बाद एक 18 धमाके हुए थे. जिस में में 88 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 470 लोग घायल हो गए थे।
गुवाहाटी में गणेश गुड़ी, पान बाज़ार, फैंसी बाज़ार और CJM कोर्ट में धमाके हुए थे. उस के अलावा कोकराझार, बोंगाईगाँव, और बारपेटा में भी धमाके हुए थे.