असम: AFSPA की अविधी अगले 6 महीने के लिए बढ़ी, NRC कार्य पूरा होने तक रहेगा लागू
असम में चल रहे NRC कार्य को सामने रखते हुए राज्य में AFSPA-1958 अधीनियम को अगले 6महीनो के लिए पूरे असम में लागू कर दिया गया है.
गुवाहाटी
असम सरकार ने राज्य में सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधीनियम (AFSPA) 1958 की मियाद तत्काल प्रभाव से छह महीने के लिए बढ़ा दी है। यह अधिनियम सुरक्षा बलों को अशांत इलाकों में अभियान चलाने के लिए विशेषाधिकार और छूट देता है।
AFSPA की मियाद पिछली बार 28 फरवरी को बढ़ाई गई थी जो 28 अगस्त को खत्म हो गई। अब इसे और छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम 1958 की धारा तीन में दिए गए अधिकार के तहत असम के राज्यपाल ने पूरे असम राज्य को 28 अगस्त 2018 के बाद से छह महीने के लिए ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया है।
एक अखबार के साथ बातचीत में असम पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियां राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर अपडेट पूरा होने तक राज्य में यह अधिनियम चाहती हैं।
अधिकारी के मुताबिक हालांकि राज्य में विद्रोह की घटनाएं कम हुई हैं लेकिन कुछ गुट अभी सक्रिय हैं। दूसरी तरफ कई नागरिक समूह और मानवाधिकार कार्यकर्ता इस कानून को असम से हटाने की मांग कर रहे हैं।