NATIONAL

जीएसटी में पूजा की सामग्री को छूट

नई दिल्ली

आगामी जुलाई महीने की पहली तारीख से देशभर में लागू होने जा रहे जीएसटी में खादी, गाँधी टोपी, तिरंगे के अलावा पूजा की सामग्री को छूट दी गई है| हालांकि अभी भी जीएसटी में शामिल होने वाली सामग्रियों और सेवा कर को लेकर अटकलें जारी हैं|

पूजा के सामग्रियों के अलावा दाल, गुड़ समेत विभिन्न खाद्य सामग्रियों को भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है| इसके विपरीत सोना, आभूषण, मुद्रा आदि में 3 प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है| इसी तरह हजार रुपए के सस्ते नैपकिन, मच्छरदानी, बस्ता, बैग, लाइफ जैकेट आदि में 5 फीसदी जीएसटी लगाया गया है| हजार रुपए से अधिक कीमत वाली ऐसी सामग्रियों में 12 प्रतिशत उपकर देना होगा|

इधर जूट और रेशम को जीएसटी से छूट दी गई है| हालांकि कपास में 5 प्रतिशत कर लागू होगा| हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी के लागू होने से कई सामग्रियों की कीमतें कम होने की बात कही है|

जीएसटी परिषद ने कहा है कि यह परोक्ष कर व्यवस्था स्वाधीन भारत के इतिहास में सबसे बड़ा कर संस्कार है| यह कर व्यवस्था अंतर्राज्य परिवहन के क्षेत्र में भी लागू होगा| सीजीएसटी और एसजीएसटी चुकाते समय ही आईजीएसटी भी चुकानी होगी|

WATCH VIDEO OF DEKHO NORTHEAST

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button